नियमानुसार क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे यह स्पष्ट होना चाहिये

भोपाल । ऊर्जा विभाग से संबंधित सभी योजनाओं के लिये नियमानुसार क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे यह स्पष्ट होना चाहिए। इससे परे जाकर जो कार्य करे उसकी जवाबदारी फिक्स हो। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश सोमवार को मंत्रालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान दिये। श्री तोमर ने कहा कि किसानों को बिजली के अस्थाई कनेक्शन नियमानुसार समय-सीमा में दिये जायें। ओ.वाय.टी. योजना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर लगाये जायें। विद्युत वितरण कम्पनी के स्टोर से ही ट्रांसफार्मर देने की व्यवस्था की जाये।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ट्रांसफार्मर और बिजली मीटर किस आधार पर खरीदे गये हैं, इसकी पूरी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि आगे से वास्तविक डिमांड के आधार पर ही इनकी खरीदी की जाये। जिस कम्पनी के मीटर टेस्टिंग में 5 प्रतिशत से ज्यादा खराब होते हैं, उन्हें ब्लेक लिस्ट करें। जितनी सामग्री खरीदने के आदेश हुए हैं, उतनी खरीदी हुई है कि नहीं, इसका परीक्षण कर एक सप्ताह में रिपोर्ट दें। स्क्रेप मटेरियल और कंडम वाहनों की नीलामी समय-सीमा में करें।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कम्पनी में विभिन्न स्तर पर बचत करने के लिये एक साल का प्लान बनायें। इस प्लान का कड़ाई से पालन करें। वितरण हानि (लाइन लॉसेस) को कम करने की भी 6 माह की कार्य-योजना बनायें। मॉडल के तौर पर एक जिला/शहर का चयन कर वहाँ मीटर रीडिंग की पुख्ता व्यवस्था करें। मीटर रीडर ही वसूली का कार्य भी करे। बड़े बकायादारों की रात में मीटर रीडिंग की रिकार्डिंग की जाये और अनियमितता पर कार्यवाही की जाये। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बड़े बकायादारों के विरुद्ध कार्यवाही करें। श्री तोमर ने कहा कि सौभाग्य योजना में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। सभी गाँव में निर्धारित समय अनुसार बिजली की आपूर्ति की जाये।