ग्वालियर | विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान चुनावी प्रचार के लिये आने वाले जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त विभिन्न राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों को जिले के विश्राम गृह शर्तों के साथ आवंटित किए जायेंगे। इस कड़ी में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विश्राम गृह आवंटन के नियम व शर्तें निर्धारित कर दी है। विश्राम गृह का आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर आवंटित किया जायेगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा इस उद्देश्य से जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विश्राम गृह आरक्षित कराने के लिये स्टार प्रचारकों के आगमन की तारीख व कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा देकर प्रोटोकॉल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा। साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विश्राम गृह का किराया लोक निर्माण विभाग खण्ड-1 के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। यह व्यय प्रत्याशी को अपने लेखे-जोखे में शामिल करना होगा। विश्राम गृह में चुनाव से जुड़ी बैठक राजनैतिक गतिविधियाँ व किसी प्रकार की प्रेस वार्ता आयोजित किए जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
स्टार प्रचारकों को शर्तों के साथ आवंटित होंगे विश्राम गृह