रविवार लाॅकडाउन : जरूरी सामान मिलेगा, मुख्य बाजार, शॉपिंग मॉल और कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे

ग्वालियर l पांच दिन बाद रविवार को फिर लॉकडाउन रहेगा। इस दिन सिर्फ जरूरी दुकानें सुबह 11 बजे तक खुल सकेंगी। प्रदेश सरकार से गाइड लाइन आते ही कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने रविवार दोपहर धारा-144 के तहत आदेश जारी कर दिया है। रात 10 बजे से सात घंटे का अर्थात सुबह पांच बजे तक कफ्र्यू रहेगा।


कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में अब हर रविवार को दवा दुकानें, पेट्रोल पंप, पीडीएस दुकानें, अस्पताल, उद्योग, निर्माण कार्य, माल वाहक वाहनों का परिवहन, गैस एजेंसी, होटल-रेस्टॉरेंट अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगे। दूध डेयरी, ब्रेड, अंडा, फल एवं सब्जी का विक्रय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगे। होम डिलेवरी पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा पर इसके लिए संस्थान नहीं खुलेंगे। रेस्टॉरेंट खुलेंगे और होम डिलेवरी भी हो सकेगी। शहर के पूरे बाजार, शॉपिंग मॉल, कॉम्पलेक्स आदि बंद रहेंगे। नर्सिंग होम की दवा दुकानें 24 घंटे खुल सकेंगी। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग रात में नहीं निकल सकेंगे ऐसे लोग जिनको रात में स्टेशन, बस स्टेंड जाना होगा वे प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।