कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को अगले चरण के अनलॉक के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देना और सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने की अनुमति देना है। यह देश में अनलॉक का दूसरा चरण है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देश एक जुलाई से लागू हो जाएंगे। सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अनुभवों से सीखा है। जहां कोरोना वायरस महामारी ने कहर बरपाया और उन गतिविधियों या संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया जो सीधे तौर पर आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं।
सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार देश के कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। स्कूल और कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अगले एक महीने के लिए जारी किए गए अनलॉक 2.0 दिशानिर्देशों में रात के कर्फ्यू की समयसीमा को रात के नौ बजे से सुबह के पांच बजे की बजाए रात के 10 बजे से सुबह के पांच बजे कर दिया गया है।