EMI पर छूट तो ब्याज में क्यों नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से मांगा जवाब


नई दिल्ली। कोरोना संकट के दौरान कर्ज अदायगी में छूट की अवधि के दौरान ब्याज में छूट को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को सुनवाई की। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए कहा पर कि एक हफ्ते में वित्त मंत्रालय और अन्य पक्षकार आर.बी.आई. के जवाब पर रिजॉइंडर दाखिल करें। अगली सुनवाई 12 जून को होगी।