कोरोना अवधि में, यदि आप 30 जून तक अपने पेन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो अगले महीने से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यानी आप अपने पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आयकर विभाग ने भारत के सभी पैन कार्डों को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है। वित्त मंत्रालय ने दसवीं बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी थी। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो इसे 30 जून से पहले करवा लें।
आयकर विभाग ने अपने बयान में कहा है कि निष्क्रिय पैन कार्ड धारकों को अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ने के लिए आयकर अधिनियम के तहत परिणाम भुगतने होंगे। उन निष्क्रिय पैन कार्ड धारकों को न केवल पैन कार्ड नहीं माना जाएगा, बल्कि आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बैंक में जाते हैं और खाता खोलने या 50,000 से अधिक निकालने या जमा करने का प्रयास करते हैं, तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। यदि आप उस समय एक निष्क्रिय या गलत पैन कार्ड देते हैं, तो आप 10,000 रुपये का चालान प्राप्त कर सकते हैं। प्रावधान के तहत ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है।