प्रवासी श्रमिकों के सर्वे, सत्यापन और पंजीयन का अभियान कल से

संभागीय आयुक्त ने लिखा कलेक्टरों को पत्र



 ग्वालियर । कोविड-19 के लिये देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण मध्यप्रदेश के निवासी जो अन्य प्रदेशों में कार्यरत थे, अपने प्रदेश लौटे हैं। ऐसे सभी श्रमिकों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। 27 मई से 3 जून तक सभी जिलों में सर्वेक्षण, सत्यापन एवं पंजीयन का अभियान चलाया जायेगा।


आयुक्त ग्वालियर-चंबल संभाग एमबी ओझा ने ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना में श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए 27 मई से 3 जून 2020 तक सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन का अभियान चलाएं। अभियान के दौरान एक मार्च 2020 को अथवा उसके उपरांत मध्यप्रदेश लौटे ऐसे श्रमिक जो मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हैं का सत्यापन कराया जाए।


सत्यापन के दौरान शतप्रतिशत श्रमिकों का सत्यापन हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। संभागीय आयुक्त एम बी ओझा ने कहा है कि समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायक तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों के द्वारा सर्वेक्षण का कार्य कराया जाए। सर्वेक्षण का कार्य एनआईसी द्वारा विकसित मोबाइल एप के माध्यम से किया जायेगा। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि मोबाइल एप संबल पोर्टल एवं पर उपलब्ध है। संबल पोर्टल में इस  कार्य हेतु 'प्रवासी श्रमिक प्रबंधन प्रणाली' को निर्मित किया गया है, जिसका उपयोग किया जाए। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि सर्वेक्षण के दौरान निम्न श्रेणियों का सर्वे, सत्यापन, पंजीयन नहीं किया जायेगा। इनमें प्रवासी श्रमिक जो मध्यप्रदेश के मूलनिवासी नहीं हैं, मध्यप्रदेश के मूलनिवासी श्रमिक जो एक मार्च 2000 पूर्व से मध्यप्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के रूप में लौट आए हैं एवं मध्यप्रदेश के मूलनिवासी श्रमिक जो राज्य के बाहर प्रवास पर नहीं गए हैं।