ग्वालियर । लॉकडाउन-4 में शासन द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय बाजारों को खोलने के संबंध में लिए गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के साथ-साथ व्यवसायिक गतिविधियों को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु गठित क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक गतिविधियों को सावधानीपूर्वक प्रारंभ किया जाए।
1.सभी बाजारों में एक तरफ की पट्टी की दुकानें एक दिन एवं दूसरी पट्टी की दुकानें दूसरे दिन खोली जाएं। इससे व्यवसाय भी प्रारंभ होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा सकेगा।
2.सभी दुकानदार अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सभी दुकानों के सामने दुकानदार स्वयं ऑइल पेन्ट से गोले बनाएं, ताकि दुकान पर आने वाले ग्राहक निर्धारित दूरी का पालन करते हुए अपना सामान क्रय कर सकें।
3.सभी दुकानदार अपनी दुकान पर काम करने वाले सभी लोगों को मास्क लगाकर कार्य करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें।
4. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाए। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में सभी का सहयोग अपेक्षित है। व्यवसाय करने वाले सभी व्यापारी भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
5 बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान अपने यहां पर सेनेटाइजर रखने के साथ-साथ थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्थायें भी करें। बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक की थर्मल स्क्रीनिंग हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
6.नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसके लिये सभी जनप्रतिनिधि भी पहल करें।
7. शादी, समारोह में भी निर्धारित संख्या से अधिक लोग एकत्र न हों, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सभी दुकानदार अपने-अपने दुकान के बाहर अपने वॉलेन्टियर भी रखें, जो दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनकर रखने की समझाइश देते रहें। इसके लिये दुकानदार अपने वोलेन्टियरों को एक कलर की कैप एवं विसिल भी दें।
9. सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रात: 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही संचालित होंगे। शाम 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।