प्रशासन नहीं लेना चाहता कोई भी जोखिम,आज भी रहेगा सम्पूर्ण लाकडाउन

सुबह 6 से 9 बजे तक दूध, ब्रेड आदि पर छूट, बैंक व चुनिंदा पेट्रोल पम्पों को भी राहत


 ग्वालियर। ग्वालियर संभाग कोरोना मुक्त होने के बाद वैसे तो ग्रीन जोन में आ गया है फिर भी जिला प्रशासन अभी किसी तरह का जोखिम मोल लेकर सभी तरह की छूट देने के पक्ष में नहीं है। रविवार को देर शाम मोतीमहल स्थित स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमाण्ड सेंटर पर बैठक में एक-एक विषय पर चर्चा के बाद जिलाधीश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक सोमवार, 20 अप्रैल को भी सम्पूर्ण लॉक डाउन रहेगा। रविवार को सुबह छह से नौ बजे तक दूध, अंडा, ब्रेड पर दी गई छूट यथावत है। साथ ही चुनिंदा पेट्रोल पम्प. गैस एजेंसी और बैंकों को भी छूट दी गई है। वहीं सब्जी विक्रय केन्द्रों पर छूट रहेगीइसके अलावा अन्य सबकुछ बंद रहेगा। किसी को भी घर से निकलने से प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 20 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेंगे। समझा जाता है कि 20 अप्रैल को केन्द्र सरकार से नई गाइड लाइन के अध्ययन के बाद छूट के बारे में निर्णय लिया जाएगा।


यह प्रतिबंध
घरों से निकलना, सभी वाणिज्य और निजी उद्योग व कंपनी-प्रतिष्ठान, किराना-ग्रोसरी दुकान, होम डिलेवरी, सभी प्रायवेट क्लीनिक व मेडिकल दुकानें, पीडीएस की दुकानें, आटा बेसन चक्की, शहरी क्षेत्र में कृषि उपकरण व संबंधित प्रतिष्ठान, सभी होटल-रेस्टोरेंट, सभी धार्मिक स्थल, सभी केंद्रीय व राज्य शासन के कार्यालय, सभी तरह की परिवहन सेवाएं, अंतिम संस्कार के मामले में 20 लोगों को ही अनुमति।


यह छूट रहेगी
रक्षा, केंद्रीय बल, कोषालय, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन, प्रसारण इकाइयां, राज्य पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाएं, जेल, प्रशासन, बिजली, पानी, स्वच्छता, नगरीय निकाय आवश्यक सेवाओं के लिए प्रतिबंध मुक्त रहेंगे। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, प्रयोगशालाएं, एंबुलेंस आदि व उनमें विनिर्माण एवं वितरण इकाइयों सहित अस्पताल और संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान कार्य करते रहेंगे। सभी चिकित्साकर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ को परिवहन की अनुमति रहेगी। शासकीय चिकित्सा मेडिकल और प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। सभी बैंक खुलें रहेंगे। जिले में दूध, ब्रेड, अंडे टोस्ट का वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक रहेगा।